खरगोन | नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत ने आरोपी लवकेश पिता हरेसिंह को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 12 हजार 200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जिला अभियोजन के अनुसार फरियादी ने 6 जुलाई 2022 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी