चित्तौड़गढ़: स्थाई लोक अदालत ने खेत में स्पार्किंग से जली फसल के लिए AVNL गंगरार को माना दोषी, 133200 का सुनाया क्षतिपूर्ति आदेश
स्थाई लोक अदालत ने अपने निर्णय में AVNL गंगरार के विरूद्ध 1 लाख 33200 रुपये क्षतिपूर्ति राशि मय 7 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। मामले में परिवाद व्यय, मानसिक संताप के तीन-तीन हजार रुपये पानी का भी हकदार माना। इन्दौरा के देवीलाल अहीर ने अधिवक्ता महेन्द्र कुमार पोखरना, संजय आगाल, राजकुमार वैष्णव के मार्फत निगम के खिलाफ परिवाद पेश किया था।