सरधना: करनावल में 13 साल पूर्व हुए पुष्पेंद्र हत्याकांड में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्था करनावल में 13 साल पहले हुए पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू अपहरण और हत्याकांड में एडीजे-20 न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों अमरपाल व सोहनवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अमरपाल पर 16 हजार रुपये और सोहन वीर पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर अतिरिक्त सजा कटनी होगी