मधेपुरा: पिकअप वैन से 800 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी मामले में अदालत का महत्वपूर्ण फैसला
मधेपुरा की सिंघेश्वर थाना क्षेत्र में पिकअप वैन से 800 लीटर प्रतिबंध कफ सिरप बरामदगी के मामले में अदालत में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गुरुवार को 4:00 बजे एडीजे 5 के अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पिकअप वैन के चालक श्याम रूप कुमार को दोषी करार दिया वहीं इस केस में आरोपित बनाए गए बृजेश और बिट्टू को साक्ष के अभाव में दोष मुक्त कर दिया