आगरा: आगरा न्यायालय ने धारदार हथियार से हमला करने के मामले में दोषी अभियुक्त को 3 साल कारावास की सुनाई सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना ताजगंज क्षेत्र में पीड़ित की पत्नी पर धारदार हथियार से हमले के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त अजीत कुमार को दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया। पुलिस की प्रभावी विवेचना, पीड़िता के बयान, मेडिको-लीगल व एफएसएल रिपोर्ट और मजबूत पैरवी के आधार पर दोषसिद्धि हुई, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिला।