हमीरपुर: हमीरपुर न्यायालय ने युवक की हत्या करने के प्रयास पर पिता पुत्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थ दंड की दी सजा
सुमेरपुर थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देने के मुकदमे में दोनों पिता पुत्र अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। तीन सितंबर 2018 को थाना सुमेरपुर में धारा 307 आईपीसी में अभियुक्तगण वेदप्रकाश तिवारी पुत्र बाबूलाल तिवारी व सत्यम उर्फ मोनू तिवारी पुत्र वेदप्रकाश तिवारी को सजा हुई हैं।