सुल्तानपुर: कानपुर में चिकित्सक को उपभोक्ता फोरम ने इलाज में लापरवाही पर 6.42 लाख की क्षतिपूर्ति देने का सुनाया फैसला
सुलतानपुर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गुरुवार को शाम 4 बजे इलाज में लापरवाही के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कानपुर के एक चिकित्सक को दो माह के भीतर 6,42,500 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए सात हजार रुपये भी देने होंगे।यह मामला कोतवाली नगर के खैराबाद निवासी इंद्र बहादुर