बारां: बारां कोर्ट ने युवक की हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ₹30,000 का जुर्माना भी लगाया
बारां के छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र में 3 साल पुराने युवक की हत्या के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और ₹30000 के अर्थ दंड से दंडित किया है विशिष्ट लोग अभियोजक हरिओम मीणा ने बताया कि मामला 8 फरवरी 2023 का है फरियादी रामभरोस ने छीपाबड़ौद थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी।