हाटपिपल्या: छेड़छाड़ मामले में हाटपीपल्या पुलिस की सशक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया
छेड़छाड़ संबंधी प्रकरण में हाटपीपल्या पुलिस द्वारा की गई सशक्त एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया है। हाटपीपल्या /पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोत द्वारा जिले में “ऑपरेशन संकल्प” प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विवेचना को पेशेवर एवं वैज्ञानिक बनाते हुए समयबद्ध रूप से अभियोग