छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शिक्षा विभाग पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की खुलेआम अवहेलना के आरोप लगे हैं। RTI के तहत मांगी गई वैधानिक जानकारी समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 16 जून 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बालोद को किए गए भुगतान और शासकीय वाहन के उपयोग से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी गई थी।