मथुरा: मथुरा न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में एक अभियुक्त को 6 माह के कारावास व ₹1000 के आर्थिक दंड से किया दंडित, भेजा जेल
मथुरा न्यायालय ने ऑपरेशन गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी कर थाना गोविंद नगर क्षेत्र से संबंधित अभियुक्त राकेश पुत्र गजनी पुत्र पप्पू जाटव निवासी राजू टेलर गली पुष्प विहार गोविंद नगर को 6 माह के कारावास एवं ₹1000 का आर्थिक धर्म से दंडित कर जेल भेज दिया है। मंगलवार को न्यायालय ने सजा सुनाई।