आगर मालवा में न्याय निर्णायक अधिकारी और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आरपी वर्मा ने शुक्रवार शाम 7 बजे बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति डेयरी संचालित करने पर कड़ी कार्रवाई की है। सोयत के डाक बंगला रोड पर श्री देव दूध डेयरी चलाने वाले अर्जुन गुर्जर को 1 लाख 50 हजार रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।मामला 10 मार्च 2023 का है।