हमीरपुर: रागौल निवासी को किशोरी के अपहरण और हत्या के जुर्म में न्यायालय ने उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई
हमीरपुर मौदहा कोतवाली के रागौल निवासी संतोष को नाबालिग के अपहरण व हत्या के अभियोग में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व 66हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। यह जानकारी शनिवार को तीन बजे मिली।