गोलमुरी-सह-जुगसलाई: प्रेशर व मल्टी-टोन हॉर्न पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई: साकची में डीटीओ ने की बैठक
जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) धनंजय की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सड़क सुरक्षा के तहत प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोंड हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने गुरुवार को 5:00 बजे बताया कि केवल BIS व AIS-014 मानक वाले हॉर्न ही मान्य हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194-F के तहत उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा।