अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे हत्या मामले में सीताराम पुत्र साहबराम निवासी वार्ड 1 को दोषी मानते हुए दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में सीताराम को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए हैं। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजककैलाश कुमार ने पैरवी की।