चित्तौड़गढ़: मोर मगरी में दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में अभियुक्त को 20 साल, भाई-भाभी को 10 साल कारावास
विशेष न्यायालय पोक्सो क्रमांक 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भपात करा देने के मामले में मंगलवार को अभियुक्त को 20 साल और उसके भाई व भाभी को 10-10 साल की सजा सुनाई। अभियुक्त की मां के खिलाफ चालान लम्बित है वहीं गर्भपात कराने वाले अस्पताल संचालक मोहम्मद कामिल के खिलाफ उच्च न्यायालय में सुनवाई पर स्थगन है। विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने.