पट्टा और आदेश के सहारे अनाथ की जमीन पर कब्जे का प्रयास, ₹2 लाख लेकर मिलीभगत का आरोप
बरेली। तहसील मीरगंज के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम बैरमनगर निवासी मुर्शीद खान पुत्र बैचे ने गांव के कुछ लोगों पर फर्जी पट्टा और कथित फर्जी आदेश के आधार पर उसकी पैतृक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के बाद से लगभग 20 बीघा खादर भूमि उनके परिवार के कब्जे में है, जबकि इस भूमि से संबंधित मामला चकबंदी न्यायालय और हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
मुर्शीद खान का आरोप है कि गांव के मोहम्मद याकूब और मोहम्मद शरीफ पुत्र इनायतुल्लाह ने, जिनके पास पहले से ही काफी कृषि भूमि है, विवादित जमीन पर फर्जी पट्टा तैयार कराकर कब्जा करने की साजिश रची। शिकायतकर्ता का कहना है कि भूमिहीनों को दिए जाने वाले पट्टे का लाभ कथित रूप से संपन्न लोगों को दिलाया गया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 28 जुलाई 2026 को दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर चकबंदी लेखपाल चमन कुमार और क्षेत्रीय पुलिस को ₹2 लाख देकर विवादित भूमि पर ट्रैक्टर चलवाया और कब्जा करने का प्रयास किया। मुर्शीद का कहना है कि वह उत्तराखंड में मजदूरी करने गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर यह कार्रवाई की गई।
पीड़ित ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी बरेली, उपजिलाधिकारी मीरगंज तथा थाना शेरगढ़ प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
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