बांसवाड़ा: जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2021 के दुष्कर्म प्रकरण में आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। न्यायाधीश श्री राम सुरेश प्रसाद ने आरोपी ईश्वरलाल पुत्र बादरू निवासी सूरजपुरा, थाना दानपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।मामले में पीड़िता ने दानपुर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।