सिहोरा आजाद चौक में विगत दोनों हुए बवाल व सामुदायिक हिंसा के मामले में अदालत में आरोपियों की ओर से पेश किए जमानत आवेदन निरस्त कर दिए। उक्त आदेश सिहोरा जेएमएफसी न्यायालय ने जारी किए हैं। अदालत के समक्ष शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय दुबे ने बताया।