मोतिहारी कोर्ट में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने गोली मारकर हत्या कारित करने के मामले में नामजद तेरह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पचास-पचास हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाया हैं। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कुंडवा चैनपुर थाना के बलुआ टोला गुआबारी निवासी सलीम जावेद,सर