लोहरदगा: पीडीजे राजकमल मिश्रा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी इरगांव के युवक को दी 20 साल के सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा
नाबालिक आदिवासी युवती का कई वर्षों तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी सदर थाना क्षेत्र के इरगांव निवासी बिहारी उरांव का पुत्र महावीर उरांव को दोषी ठहराते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने बुधवार शाम 4:00 बजे 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थ दंड लगाने का फैसला सुनाया है। फोर पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी महावीर उराव को सजा मिली है।