गाज़ीपुर: भांजे की निर्मम हत्या के दोषी मामा को सुनाई फांसी की सजा, साथ ही ₹50 हजार का अर्थदंड
गाजीपुर में गहमर कोतवाली क्षेत्र के बारा गांव में साढ़े चार वर्षीय मासूम भांजे की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने दोषी मामा अमजद खान को फांसी की सजा के साथ 50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शक्ति सिंह की अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।