बुलंदशहर: न्यायालय ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास व ₹20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई
अभियुक्त हिमांशू पुत्र गोकुल, आदेश पुत्र प्रकाशचन्द एवं कौशिन्द्र पुत्र रोशन सिंह निवासीगण ग्राम विधिपुर थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 19.02.2023 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 72/2023 धारा- 376डी आईपीसी के तहत दर्ज