वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप थाना सिरसागंज के मुकदमे में अभियुक्त रामखिलाड़ी पुत्र जयवीर सिंह निवासी भढ़पुरा थाना सिरसागंज को न्यायालय ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए शनिवार दोपहर तीन बजे करीब आजीवन कारावास व ₹50,000 अर्थदंड से दंडित किया।