संगरिया: अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने चिट्ठा रखने के आरोपी को सुनाई कठोर कारावास की सजा
कोर्ट ने चिट्ठा रखने के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त भीमसेन निवासी नारायणपुरा को दोषी मानते हुए दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 14 माह कठोर कारावास सजा व 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश कुमार ने पैरवी की।