जिला दण्डाधिकारी शाजापुर के द्वारा जारी निर्देश अनुसार चायना डोर अपने पास रखना, विक्रय करना एवं उपयोग करने पर प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है। इसका उलंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। चायना डोर का उपयोग मनुष्य जीवन एवं पशु पक्षियों के लिये खतरनाक होने से चायना डोर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु शाजापुर