तुलसीपुर: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 5 लोगों को सुनाई 20 साल की सजा
थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया न्यायालय ने प्रयाप्त साक्ष्य के आधार पर 28नवम्बर शाम 3बजे के करीब दोषी मानते हुए सिपाही लाल पुत्र राम सहाय,मांगी राम पुत्र मंगल,रितेशपुत्र सीता राम,अनोखा देवी पत्नी सीता राम,पूनम देवी पत्नी रितेश निवासी ग्राम लहेरी को