वर्ष-2023 में वादी की नाबालिग बहन का अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी,मा0 न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रदीप को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया, पुलिस द्वारा यह जानकारी सोमवार शाम लगभग 5: 47 पर दी गई।