सदर: BHU में 33 पेड़ों की अवैध कटाई पर NGT ने सख्ती दिखाई, 2.65 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षति वसूलने का आदेश
Sadar, Varanasi | Jul 10, 2026 वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में बिना अनुमति 33 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) lको तीन महीने के भीतर 2.65 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षति (एनवायरमेंटल कम्पेनसेशन) हर हाल में वसूलने का निर्देश दिया है।