पन्ना: एनडीपीएस एक्ट के तहत मंगल सिंह को तीन साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना
Panna, Panna | Nov 20, 2024 मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय ने अभियुक्त मंगल सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 (क)(i) के तहत दोषी करार देते हुए कठोरतम सजा सुनाई है। यह निर्णय माननीय न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और तर्कों को संज्ञान में लेते हुए दिया।