कोंडागांव: कोंडागांव न्यायालय में गांजा तस्करी मामले में फरसगांव के एक व्यक्ति को सुनाई गई 10 वर्ष कारावास व ₹1 लाख अर्थदंड की सजा
फरसगांव थाना पुलिस ने 23 मई 2022 में रामदेव सिन्हा पिता शिवराम सिन्हा उम्र 36 वर्ष निवासी गुहाबोरंड प्लाटपारा थाना फरसगांव को पिकअप वाहन में गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। वहीं घटना के दौरान उनके कब्जे से 74 किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था।न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड का सजा सुनाया है।