खातेगांव थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चाईनीज मांझा का विक्रय, भंडारण एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यदि कोई दुकानदार अथवा व्यक्ति चाईनीज मांझा बेचते, रखते या उपयोग करते पाया गया, तो उसके विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बुधवार दोपहर 3 बजे खातेगांव पुलिस ने राजस्व विभाग के सहयोग