प्रेमी के साथ मिलकर पति की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पवन कुमार ने अपने 80 पेज के फैसले में हत्यारिन पत्नी और उसके मंगेतर को गुरुवार की दोपहर बाद 3:00 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 -30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मृतक के माता-पिता यानि हत्यारिन पत्नी के सास- ससुर की गवाही पर दोनों को सजा हुई।