आगरा: आगरा न्यायालय का बड़ा फैसला: कोतवाली क्षेत्र में चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य भूरा उर्फ नाजिम को 4 साल से अधिक की सजा
थाना कोतवाली क्षेत्र में चोरी के मामले में आगरा न्यायालय ने अभियुक्त भूरा उर्फ नाजिम को 4 वर्ष 2 माह 8 दिन की सजा और 3000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वर्ष 2017 में पुलिस ने उसे चोरी के लैपटॉप व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया था। थाना कोतवाली पुलिस, अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी पर एडीजे-12 डीएए एक्ट न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।