नौगावां सादात: नौगांवा थाना पुलिस ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने वाले वारंटी को किया गिरफ्तार
किसी महिला को निर्वस्त्र करने या नग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित है, जिसमें तीन से सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि बीएनएस धारा 115 का अर्थ किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुँचाना है, जिसमें एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।