श्योपुर। कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत समय सीमा में विभिन्न सेवाओं को प्रदाय नही करने पर बुधवार को शाम 06 बजे 17 पंचायत सचिवों पर 9 हजार 250 रूपये का जुर्माना लगाया है। लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत आवेदक हितग्राहियों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से समय सीमा में विभिन्न सेवाओं को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।