श्योपुर: धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की जेल, ₹10 हजार का लगाया अर्थदंड
श्योपुर। जिला न्यायालय ने गुरूवार को दोपहर 3 बजे करीब 2 साल पुराने धारदार हथियार से हमला करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।