जिला जन संपर्क कार्यालय द्वार आज शुक्रवार शाम सवा छह बजे के लगभग प्रेस नोट जारी कर बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुगम बनाने के लिए एसडीएम रतलाम शहर सुश्री आर्ची हरित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार जिला न्यायालय, कलेक्टोरेट, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकार