कपासन: कपासन ADJ कोर्ट ने शराब देने से मना करने पर युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कपासन ADJ कोर्ट ने शराब देने से मना करने पर धारदार हथियार से युवक की हत्या मामले में आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास से किया दंडित,52-52 हजार का अर्थदंड ।कपासन एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। सहायक लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने गुरुवार दोपहर बाद एक बजे दी जानकारी में बताया कि मामला वर्ष 2022का है । ज