अकबरपुर: माती कोर्ट ने किशोरी को बुरी नियत से पकड़ने और जान से मारने की धमकी देने पर अभियुक्त को 4 वर्ष की सजा सुनाई
किशोरी को बुरी नियत पकड़ने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 15 ने अभियुक्त राजेश उर्फ पीके यादव पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम कटेहीपुरवा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।