गुरुग्राम: जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे: ADC
एडीसी हितेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, 27 फरवरी से 29 मार्च 2025 तक हरियाणा बोर्ड की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं (मार्च 2025) के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, गुरुग्राम जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू होंगे l