मेदिनीनगर (डालटनगंज): पलामू जिला न्यायालय ने दो अफीम तस्करों को 10 वर्ष की सजा सुनाई, ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया
पलामू जिला न्यायालय के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने बुधवार दोपहर 3 बजे दो अफीम तस्करों सिकंदर उर्फ गुड्डू व दीपक कुमार उर्फ बिजली को एनडीपीएस की धारा 18 (सी) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।