मुज़फ्फरनगर: कक्षा-11 की छात्रा के अपहरण और बलात्कार मामले में न्यायालय ने आरोपी अरुण को 20 वर्ष की सजा सुनाई, लगाया ₹15000 का जुर्माना
गत 24 जुलाई 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुजड़ू के एक मोहल्ले से 15 साल की नाबालिग कक्षा 11 की छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी अरुण को न्यायालय के द्वारा 20 वर्ष की सज़ा व 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी अलका भारती की कोर्ट में हुई।