बहराइच: बहराइच एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले के आरोपी पति की जमानत अर्जी की निरस्त
बहराइच चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए दश प्रेरित करने के मामले के आरोपी पति की जमानत अर्जित सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। एडीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि आरोपी पर अपनी पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है जिससे क्षुब्ध होकर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।