जोधपुर: सूरसागर उपद्रव में पत्थर से महिला की आंख फोड़ने के मामले में आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज की
सूरसागर क्षेत्र में उपद्रव में पत्थर से महिला की आंख फोड़ने वाले आरोपियों को आज जमानत नहीं मिली।दोनों आरोपियों साहिल व शाकिर ने जमानत याचिका पेश की थी।अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश संख्या एक विक्रम सांखला ने याचिका खारिज कर दी।पीड़िता लाजवंती की ओर से वकील दिनेश कुमार शर्मा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पत्थर बरसाए थे।