तारानगर: तारानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीपसिंह की अदालत ने चेक अनादरण मामले में एक आरोपी को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई
तारानगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीपसिंह की अदालत ने चेक अनादरण के एक मामले में निर्णय पारित करते हुए सिद्धमुख तहसील के दयावठ निवासी रतनलाल पुत्र मुंशीराम को एक वर्ष के साधारण कारावास व 12 लाख रुपये के प्रतिकर से दंडित किया है।परिवादी सुनील कुमार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट जीताराम शर्मा पंडरेऊ टिब्बा ने की।