आबकारी एक्ट के मामले में माती कोर्ट में जेएम भोगनीपुर ने अभियुक्त सहदेव पुत्र रामनाथ निवासी वार्ड नंबर 4 वाल्मीकि नगर पुखराया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर नगर को दोषी करार दिया और अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और ₹1,000 का अर्थदंड भी लगाया।।