बलरामपुर: मारपीट मामले में न्यायालय ने पति-पत्नी को 3-3 साल की कैद और ₹6-6 हजार का जुर्माना सुनाया, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा
बलरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक दंपति को मारपीट और गाली-गलौज के मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई। मामला 6 नवंबर 2001 का है। महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र की निवासी शकुंतला देवी पत्नी विरेन्द्र दत्त मिश्रा ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।