बांसवाड़ा: जिला एवं सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के 6 दोषियों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
प्राणघातक हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को दोषी करार दिया है।अदालत ने मणिशंकर, बंसीलाल, गवजी, फुला, कल्पेश और प्रेमलाल को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।मामला राजनीतिक रंजिश से जुड़ा बताया गया, जिसमें टांडी नानी निवासी आरोपियों ने पीड़ित थावरचंद के घर में घुसकर हमला किया था।