हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट द्वितीय ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए किशोरी का अपहरण कर उसे दिल्ली व बेंगलुरु ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महबूब खान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।